Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana शुरू करने की घोषणा की थी। अब सरकार के सहकारिता विभाग ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 1 लाख ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम ₹25000 और अधिकतम ₹200000 का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यह वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को गैर-कृषि कार्य (कृषि के अलावा अन्य काम के लिए) के लिए 2000 करोड़ रुपये तक का लोन मुहैया कराएगी।
इसके अलावा राज्य सरकार इसके तहत लिए गए लोन के लिए 100 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी भी देगी।यह योजना। लेकिन राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा जो पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं।
ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत 15 दिन में मिलेगा ऋण
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के तहत, आवेदक के आवेदन की मंजूरी के 15 दिनों के भीतर सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। यह वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि सरकार ने कुल 1 लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 55,158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36,741, सहकारी बैंकों द्वारा 5,949 और लघु वित्तीय बैंकों द्वारा 2,152 शामिल हैं।
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana की खास बात यह है कि ऋण आवेदक से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। लाभार्थी को हर साल स्वीकृत ऋण का नवीनीकरण करना होगा। यानी 1 साल के अंत में खाते में बकाया राशि जमा कर के अगले साल के लिए लोन की सीमा को रिन्यू कराना होगा। राज्य सरकार आने वाले वर्षों में ब्याज सब्सिडी प्रदान करना जारी रखेगी।
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana का उद्देश्य
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है जो अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए गैर-कृषि गतिविधियों और हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि पर निर्भर हैं।
कृषि और पशुपालन के अलावा। यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को ऋण प्रदान करेगी और उनकी रोजगार पूंजी को मजबूत करेगी। क्योंकि आपका रोजगार आर्थिक रूप से मजबूत होगा और आपका संचालन बेहतर तरीके से होगा। Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के माध्यम से राजस्थान के एक लाख के परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के तहत चयन
- आवेदकों को सूचना प्रौद्योगिकी विकास द्वारा तैयार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होगी जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
- ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का चयन प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से किया जाएगा।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति आवेदन के लिए पात्रता मानदंड की समीक्षा करेगी।
- आवेदन पत्र को समिति द्वारा उपयुक्त बैंक शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जहां शाखा 15 दिनों के भीतर ऋण की मंजूरी पर निर्णय लेगी।
- यदि बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक को 15 दिनों के बाद उसके बैंक खाते में ऋण प्रदान किया जाएगा।
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana की विशेषताएं
- यह घोषणा की गई थी कि आजीविका योजना शुरू होगी।
- 10 अक्टूबर, 2022 को सहकारिता विभाग द्वारा इस योजना को मंजूरी देकर प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
- Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के माध्यम से, राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
- यह ऋण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 1 लाख परिवारों को गैर-कृषि कार्य के लिए दिया जाएगा, जो प्रत्येक परिवार को अधिकतम 2 लाख रुपये में प्रदान किया जाएगा।
- Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के तहत न्यूनतम ऋण सीमा ₹ 25000 और अधिकतम ऋण सीमा ₹ 200000 है।
- इसके अलावा राज्य सरकार इस योजना के तहत लिए गए लोन के लिए 100 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी भी देगी।
- ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत, आवेदकों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों से ऋण प्राप्त होगा।
- आवेदक इस योजना का लाभ केवल तभी उठा सकता है जब वह पिछले 5 वर्षों से ग्रामीण राजस्थान में रह रहा हो।
- राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना 2023 के तहत, आवेदकों को बिना किसी प्रसंस्करण शुल्क के 15 दिनों के भीतर ऋण प्राप्त होगा।
- लाभार्थियों को हर साल स्वीकृत ऋण का नवीनीकरण करना होगा, अर्थात 1 वर्ष के अंत में, खाते में बकाया राशि जमा करके अगले वर्ष के लिए ऋण का नवीनीकरण करना होगा।
- राजस्थान सरकार आने वाले वर्षों में लाभार्थी को चल रही ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करेगी।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत पात्रता मानदंड
- आवेदक ग्रामीण राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पिछले 5 वर्षों से एक ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है।
- आवेदक के पास आधार, जनाधार कार्ड होना जरूरी है।
- आवेदक का वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों में से किसी एक में खाता होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाइसेंस प्राप्त बैंक द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए।
- जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उन्हें गैर-कृषि नौकरियों के लिए नए सदस्यों के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- छोटे और सीमांत किसान, किरायेदारों के रूप में काम करने वाले भूमिहीन श्रमिक, मौखिक जमींदार, बटाईदार आदि। योजना में अन्य पात्रता मानदंडों का अनुपालन भी इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है।
- गैर-कृषि नौकरियों में रहने वाले ग्रामीण कारीगर और ग्रामीण परिवार के सदस्य भी पात्र हैं।
- Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के माध्यम से, समूह गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों और राजीविका व्यवसाय समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण भी प्रदान किया जाएगा। प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को व्यक्तिगत ऋण प्राप्त होगा।
- ऋण के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को उस बैंक शाखा के क्षेत्र या जिले का निवासी होना चाहिए जहां से ऋण दिया जाएगा।
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जनाआधार
- किसान क्रेडिट कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
राजस्थान सहकारिता विभाग ने राज्य में Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद इस योजना को राज्य में लागू किया गया है। अब, जल्द ही, सरकार इस योजना के तहत आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट खोलेगी, जब सरकार योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट खोलेगी, तो हम इसे अपने लेख के माध्यम से अपडेट करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि राजस्थान ग्रामीण परिवार सहायता ऋण योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे इस लेख के साथ बने रहें और सभी आवश्यक जानकारी जान लें।
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